भोपाल। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सभी मिष्ठान प्रतिष्ठानों के लिए मिठाई की टे्र पर कीमत के साथ तारीख भी लिखना अनिवार्य किया जाने की तैयारी है जिसको जून माह से लागू किया जा सकता है। प्रदेश सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर व खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है जिसके लिए शहर में आये दिन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अमानक पाए जाने पर दंडात्मक व जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर अब सभी मिठाई विक्रेताओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही जिसमें मिठाई की टे्र पर मूल्य के साथ बनाने की तारीख व माह अंकित करना आवश्यक किया जाने का प्रावधान है। इस दिशा निर्देश के बाद सभी मिठाई की दुकानों पर मिठाई की ट्रे पर 1 जून 2020 से मिठाई के नाम व रेट के साथ, उसकी निर्माण तिथि और उपयोग करने की तिथि अनिवार्य कर दिया है । अभी तक पैक मिठाईयों में ही बैच, पैकिंग डेट, बेस्ट बिफोर अंकित होता था। आम उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर उक्त निर्णय लिया है। अब मिठाई दुकान पर मिठाई की ट्रे पर यह लिखा होने से पता रहेगा कि उक्त मिठाई कब की बनी हुई है। उक्त से अब दुकान दार बासी /पुरानी मिठाई ठिकाने नही लगा पाएंगे। मिठाई से होने वाली खाद्य विषाक्तताये भी नही होगी ।
Nishpaksh Mat
देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।