भोपाल । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण पिथोड़े द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 8 अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं । इभी के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधियों के विरूद्ध पारित निश्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोडफ़ोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने नीरज शर्मा और धीरज विश्वकर्मा थाना कमला नगर, मन्नू उर्फ मनोज थाना निशातपुरा, लूली उर्फ नौशाद थाना एम.पी.नगर, मोहन बंजारा थाना रातीबड़, संदीप पाटिल उर्फ सेंडी थाना गोविंदपुरा, बब्लू उर्फ बब्लेश मीना थाना बागसेवनियां को एक- एक वर्ष की अवधि के लिए तथा अरबाज उर्फ बब्लू उर्फ भय्यू थाना ऐशबाग को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है ।
Nishpaksh Mat
देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।