वेबसाइट को लेकर जनसंपर्क मंत्री ने जल्द ही विज्ञापन नीति तैयार की जारही है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पत्रकारों को खासतौर सर सोशल मीडिया के लिए राहत मिलती दिखाई दे रही है। जिसके लिए जल्द ही जनसंपर्क विभाग ने नीति लागू करने जा रहा है,। प्रदेश सरकार को अब समझ आ गया है कि अब समय सोशल मीडिया का आ गया है। और अधिकतर छोटे हों या बड़े समाचार पत्र सभी वेबसाइट के माध्यम से अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं इसलिए नाइ विज्ञापन नीति में सोशल मीडिया के लिए अलग से नीति बनाई जा रही है जो जल्द ही लागू हो जाएगी। न्यूज वेवसाइट 2020 नीति की घोषणा हो रही है। इस नीति को अब फायनल किया गया है। एक मार्च से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेवसाइट पर एक महीने मे पांच हजार यूजर संख्या होनी अनिवार्य रहेगी। समाचार आधारित वेवसाइट पर ही दिया जाएगा जिसके लिए एक लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। लाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। पांच क्राइट एरिया रखा गया है। वेवसाइट सुबह 7 से राध 10 बजे तक अपडेट करना होगी। आयुक्त संचालक जनसंपर्क के पास किसी भी वेवसाइट को बंद करने का अधिकार होगा। एमपी के मूल निवासी वाली वेवसाइट को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वेवसाइट का कंटेंट 50 फीसदी समाचार होना जरुरी है।
इनका कहना है,